केंद्र-राज्य संबंधों पर आपातकालीन प्रावधानों का प्रभाव

पाठ्यक्रम:GS 2/राजनीति और शासन

सन्दर्भ 

  • मणिपुर में हाल की हिंसा ने केंद्र-राज्य संबंधों और आपातकालीन प्रावधानों के उपयोग पर वाद-विवाद पुनः शुरू हो गया है।

भारत में संघीय व्यवस्था के बारे में

  • भारत एक संघ है जिसमें केंद्र और राज्यों में सरकारें हैं। 
  • भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण करती है।
    • इस योजना के तहत, अपने-अपने राज्यों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकारों का कार्य है।

संविधान में आपातकालीन प्रावधान

  • आपातकालीन प्रावधान संविधान के भाग XVIII में दिए गए हैं। 
  • अनुच्छेद 355 और 356 मुख्य रूप से इस भाग के अंतर्गत राज्य में सरकार के मामलों से संबंधित हैं।
    • अनुच्छेद 355 केंद्र पर प्रत्येक राज्य को बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाने का कर्तव्य आरोपित करता है।
      • इसमें यह भी कहा गया है कि केंद्र को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य करे।
    • अनुच्छेद 356 के तहत यदि किसी राज्य की सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं कर पाती है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।
  • अन्य देशों के साथ तुलना: अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में संघीय कार्यों में राज्यों की सुरक्षा भी शामिल है, लेकिन उनमें राज्य सरकारों को हटाने का प्रावधान नहीं है।

बी.आर. अंबेडकर का दृष्टिकोण

  • बी.आर. अम्बेडकर ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 355 को यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था कि अनुच्छेद 356 के तहत राज्य के प्रशासन में केंद्र द्वारा किया गया कोई भी हस्तक्षेप न्यायोचित और संवैधानिक रूप से अनिवार्य है।
    • यह अनुच्छेद 356 के मनमाने या अनधिकृत उपयोग को रोकने, संघीय शक्ति पर नियंत्रण रखने तथा राजनीति के संघीय ढांचे को संरक्षित करने का कार्य करता है।

मुद्दे और चिंताएँ

  • यह आशा की गई थी कि अनुच्छेद 355 और 356 को कभी भी लागू नहीं किया जाएगा और वे एक मृत पत्र बनकर रह जाएंगे।
  •  हालांकि, अनुच्छेद 356 का कई बार बहुमत वाली निर्वाचित राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के लिए दुरुपयोग किया गया, प्रायः चुनावी हार से लेकर कानून और व्यवस्था के मुद्दों तक के कारणों से, संवैधानिक सिद्धांतों और संघवाद को कमजोर करते हुए।

न्यायिक निर्णय

  • उच्चतम न्यायालय के एस.आर. बोम्मई मामले (1994) ने अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर रोक लगाई
    • इसका प्रयोग सिर्फ़ संवैधानिक व्यवधानों के लिए किया जाना चाहिए, न कि सामान्य कानून और व्यवस्था के मुद्दों के लिए। यह लागू किया जाना न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
  • उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के माध्यम से अनुच्छेद 355 का दायरा समय के साथ बढ़ता गया है।
    • प्रारंभ में, राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ (1977) में, अनुच्छेद 355 की संकीर्ण व्याख्या अनुच्छेद 356 के उपयोग को उचित ठहराने के रूप में की गई थी।
    • हालाँकि, बाद के मामलों जैसे नागा पीपुल्स मूवमेंट (1998), सर्बानंद सोनोवाल (2005), और एच.एस. जैन (1997) में, उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 355 की व्याख्या को व्यापक बनाया, जिससे संघ को राज्यों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक वैधानिक और संवैधानिक कार्रवाई करने की अनुमति मिल गई कि वे संवैधानिक शासन का पालन करें।

आयोगों द्वारा सिफारिशें

  • सरकारिया आयोग (1987), राष्ट्रीय आयोग (2002) और पुंछी आयोग (2010) सभी ने कहा है कि
    • अनुच्छेद 355 के तहत संघ को राज्यों की रक्षा करने की आवश्यकता है और इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए उसे आवश्यक कार्रवाई करने की अनुमति है।
    • उन्होंने इस बात पर भी बल दिया है कि अनुच्छेद 356, जो राष्ट्रपति शासन लगाता है, का उपयोग केवल आदर्श और आवश्यक स्थितियों में अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष  

  • संवैधानिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपातकालीन प्रावधान आवश्यक हैं, केंद्र-राज्य संबंधों पर उनका प्रभाव महत्वपूर्ण और जटिल है।
  • वे केंद्रीय प्राधिकरण और राज्य स्वायत्तता के बीच एक नाजुक संतुलन की आवश्यकता रखते हैं, और उनके आवेदन को निष्पक्षता, आवश्यकता तथा संवैधानिक अखंडता के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए।
  • जैसे-जैसे भारत विकसित होता जा रहा है, यह सुनिश्चित करना कि इन प्रावधानों का विवेकपूर्ण तरीके से और संघीय सिद्धांतों के ढांचे के अंदर उपयोग किया जाए, राष्ट्र के लोकतांत्रिक तथा संघीय संरचना को संरक्षित करने की कुंजी होगी।

Source: TH

 

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