पाठ्यक्रम: GS2/सामाजिक मुद्दे; महिलाओं से संबंधित मुद्दे
संदर्भ
- कई दशकों की विधायी पहल और सामाजिक आंदोलनों के बावजूद, दहेज आज भी विशेष रूप से नवविवाहित महिलाओं की जान ले रहा है।
दहेज के बारे में
- दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के अनुसार, ‘कोई भी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा जो विवाह में किसी पक्ष को, दूसरे पक्ष, उसके माता-पिता या किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी जाती है या देने का वादा किया जाता है, उसे दहेज कहा जाता है।’
- दहेज से जुड़ी हिंसा और मृत्यु गहरे आधार के साथ पितृसत्तात्मक सोच की निशानी हैं और भारत में लिंग आधारित अपराधों के सबसे स्थायी रूपों में से एक हैं।
- कई मामलों में महिलाएं मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का शिकार होती हैं, जो आत्महत्या या हत्या में बदल जाता है — अक्सर जलाकर, ज़हर देकर या फांसी लगाकर।
भारत में दहेज मृत्यु: वर्तमान आंकड़े
- अधिक भार वाले राज्य: NCRB के 2022 के आंकड़ों के अनुसार, भारत में 6,450 दहेज मृत्युएँ दर्ज की गईं।
- उत्तर प्रदेश (सबसे अधिक), बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और हरियाणा ने मिलकर कुल मामलों का 80% योगदान दिया।

- NCW के 2024 के शिकायत आंकड़ों के अनुसार: दहेज उत्पीड़न के 4,383 मामले (कुल शिकायतों का 17%); दहेज मृत्यु के 292 मामले।
- पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार में 60% से अधिक दहेज हत्याएं हुईं।
- अधिकतम मामले वाले शहर: दिल्ली अकेले भारत के 19 प्रमुख शहरों में से 30% दहेज मृत्यु मामलों के लिए जिम्मेदार है।
- अन्य उच्च रिपोर्टिंग वाले शहरों में कानपुर, बेंगलुरु, लखनऊ और पटना शामिल हैं।
दहेज मृत्यु के पीछे कारण
- सांस्कृतिक स्वीकृति: दहेज को अब भी एक पारंपरिक अनिवार्यता माना जाता है, विशेष रूप से अरेंज मैरिज में।
- आर्थिक शोषण: दहेज को प्रायः वर पक्ष की आर्थिक स्थिति या सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है।
- लिंग असमानता: महिलाओं को आर्थिक भार समझा जाता है, जिससे जबरन मांगें और हिंसा होती है।
- लिंग अनुपात असंतुलन: जिन जिलों में लिंग अनुपात असंतुलित है, वहां दहेज मृत्यु दर अधिक है।
- अशिक्षा और जागरूकता की कमी: कई महिलाएं अपने कानूनी अधिकारों से अनभिज्ञ होती हैं या प्रतिशोध के भय से चुप रहती हैं।
- न्याय में देरी: जांच धीमी होती है, और सज़ा दुर्लभ, जिससे अपराधियों को हौसला मिलता है।
- जाति और रिश्तेदारी संरचना: हाइपरगैमी और पितृविलासिता दहेज दबाव को बढ़ाते हैं।
मुख्य चिंताएं और समस्याएं
- पुलिसिंग और जांच: प्रत्येक वर्ष दर्ज 7,000 मामलों में से केवल 4,500 मामलों में चार्जशीट दाखिल होती है।
- कई मामले ‘पर्याप्त साक्ष्य नहीं’, ‘झूठी शिकायत’ या ‘गलतफहमी’ के आधार पर बंद कर दिए जाते हैं।
- 2022 के अंत तक, 67% लंबित दहेज मृत्यु जांच छह महीने से अधिक समय से रुकी हुई थीं।
- चार्ज और ट्रायल में देरी: 2022 में 70% चार्जशीट दो महीने या उससे अधिक समय बाद दाखिल की गईं।
- प्रत्येक वर्ष शुरू किए गए 6,500 ट्रायल में से केवल लगभग 100 में सज़ा हुई।
- 90% से अधिक मामले अदालतों में लंबित हैं।
- बरी होना, समझौते और शिकायत वापस लेना बड़ी संख्या में मामलों को अधर में छोड़ देता है।
मुख्य कानूनी प्रावधान
- दहेज निषेध अधिनियम, 1961: दहेज देने या लेने को अपराध घोषित करता है।
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B (अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023): यदि विवाह के 7 वर्षों के अंदर और उत्पीड़न के बाद मृत्यु होती है, तो उसे दहेज मृत्यु माना जाता है।
- भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 (पूर्व में IPC की धारा 304B): दहेज मृत्यु को परिभाषित करता है और 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा का प्रावधान करता है।
- भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 (पूर्व में IPC की धारा 498A): विवाहित महिलाओं के विरुद्ध क्रूरता को दंडित करता है।
न्यायिक हस्तक्षेप: प्रमुख निर्णय
- संजय कुमार जैन बनाम दिल्ली राज्य (2011): सर्वोच्च न्यायालय ने दहेज मृत्यु को ‘समाज पर अभिशाप’ बताया।
- हरियाणा राज्य बनाम सतबीर सिंह (2021): क्रूरता की परिभाषा को अप्रत्यक्ष साक्ष्य तक विस्तारित किया।
- राजेश शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2017): धारा 498A के दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय लागू किए।
आगे की राह
- फॉरेंसिक और जांच प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करें।
- दहेज मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक न्यायालय स्थापित करें।
- कानूनी साक्षरता और सामुदायिक निगरानी को बढ़ावा दें।
- महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण और शिक्षा को प्रोत्साहित करें।
- पीड़ित सुरक्षा तंत्र और व्हिसलब्लोअर सुरक्षा को समर्थन दें।
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