प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) के छह वर्ष
पाठ्यक्रम: GS2/ कल्याणकारी योजनाएं
संदर्भ
- असंगठित श्रमिकों को पेंशन सुरक्षा प्रदान करने के लिए 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM) योजना प्रारंभ की गई थी।
पृष्ठभूमि
- भारत का असंगठित क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 50% का योगदान देता है, जो लाखों लोगों को स्ट्रीट वेंडिंग, निर्माण, कृषि और घरेलू काम जैसे व्यवसायों में रोजगार देता है।
- हालाँकि, सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय असुरक्षा एक बड़ी चिंता बनी हुई है, इस मुद्दे को दूर करने के लिए PM-SYM योजना प्रारंभ की गई थी।
- 2024 तक, ई-श्रम पोर्टल पर 30.51 करोड़ से अधिक श्रमिक पंजीकृत हैं। ई-श्रम पोर्टल असंगठित कार्यबल को समर्थन और सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है।
- पंजीकृत श्रमिकों को उनके आधार से जुड़ा एक यूएएन प्राप्त होता है, जिससे उन्हें लाभों तक निर्बाध पहुँच मिलती है।
प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM) योजना
- परिचय: यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जो 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम ₹3,000 मासिक पेंशन सुनिश्चित करती है।
- यदि ग्राहक की सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु हो जाती है, तो पति/पत्नी को पेंशन का 50% मिलता है।
- यदि लाभार्थी की मृत्यु 60 वर्ष से पहले हो जाती है, तो पति/पत्नी योजना को जारी रख सकते हैं या उससे बाहर निकल सकते हैं।
- कार्यान्वयन: श्रम और रोजगार मंत्रालय और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) द्वारा प्रबंधित।
- पात्रता: आयु: 18-40 वर्ष, मासिक आय ₹15,000 या उससे कम, EPF/ESIC/NPS के अंतर्गत कवर नहीं।
- योगदान संरचना: मासिक अंशदान ₹55 से ₹200, जुड़ने की आयु के आधार पर।
- नामांकन: कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या मानधन पोर्टल के माध्यम से।
- कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति: 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 46.12 लाख नामांकन (मार्च 2025)। शीर्ष 3 राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र हैं।
Source: PIB
युक्तियुक्त वर्गीकरण का सिद्धांत
पाठ्यक्रम: GS2/ राजव्यवस्था और शासन व्यवस्था
संदर्भ
- पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार (1952) में उच्चतम न्यायालय के निर्णय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत “युक्तियुक्त वर्गीकरण” परीक्षण की नींव रखी।
परिचय
- पश्चिम बंगाल राज्य विधानमंडल ने कुछ अपराधों, विशेष रूप से सांप्रदायिक हिंसा और दंगों से संबंधित अपराधों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अदालतें स्थापित करने के लिए पश्चिम बंगाल विशेष न्यायालय अधिनियम 1950 पारित किया।
- यह अधिनियम विवादास्पद था क्योंकि इसने सरकार को विशेष न्यायालयों की स्थापना और नियंत्रण के लिए व्यापक अधिकार दिए थे।
- न्यायालय ने माना कि अधिनियम ने अभियुक्त व्यक्तियों के बीच मनमाना वर्गीकरण किया और इस प्रकार कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत का उल्लंघन किया।
संविधान का अनुच्छेद 14 – अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। 1. यह प्रावधान सभी व्यक्तियों को अधिकार प्रदान करता है, चाहे वे नागरिक हों या विदेशी। – ‘व्यक्ति’ शब्द में कानूनी व्यक्ति, जैसे कि वैधानिक निगम, कंपनियाँ, पंजीकृत सोसायटी या किसी भी अन्य प्रकार के कानूनी व्यक्ति शामिल हैं। अनुच्छेद 14 से संबंधित निर्णय – ई.पी. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य (1973) के मामले में, भारत के उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 14 के दायरे का विस्तार करते हुए स्थापित किया कि यह राज्य की मनमानी कार्रवाई को प्रतिबंधित करता है, न कि केवल भेदभावपूर्ण व्यवहार को, और राज्य की कार्रवाई तर्कसंगत और न्यायोचित होनी चाहिए। – राम कृष्ण डालमिया बनाम न्यायमूर्ति तेंडोलकर (1958) ने माना कि अनुच्छेद 14 वर्ग विधान को प्रतिबंधित करता है, न कि उचित वर्गीकरण को, जो विधायी उद्देश्यों के लिए किया जाता है। |
Source: IE
मिशन 300
पाठ्यक्रम: GS2/शासन, GS3/ ऊर्जा
संदर्भ
- 2024 में विश्व बैंक समूह और अफ्रीकी विकास बैंक ने मिलकर मिशन 300 लॉन्च किया है।
परिचय
- मिशन 300: 2030 तक उप-सहारा अफ्रीका में 300 मिलियन लोगों को बिजली से जोड़ने का लक्ष्य।
- यह महत्त्वाकांक्षी पहल कई वर्षों के बुनियादी कार्य पर आधारित है, जिसका अधिकांश हिस्सा ऊर्जा क्षेत्र प्रबंधन सहायता कार्यक्रम (ESMAP) द्वारा संचालित है।
- लक्ष्य: स्वच्छ, विविध ऊर्जा स्रोतों, आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को सुनिश्चित करते हुए विद्युतीकरण में तेजी लाना।
- वर्तमान चुनौती: उप-सहारा अफ्रीका में लगभग 600 मिलियन लोगों के पास विद्युत नहीं है, जो वैश्विक गैर-विद्युतीकृत जनसंख्या का 83% है।
- मुख्य फोकस क्षेत्र: उत्पादन, संचरण, वितरण और क्षेत्रीय अंतर्संबंध में निवेश।
- विश्वसनीय, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण बिजली सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र सुधार।
विद्युतीकरण की ओर भारत की यात्रा
- स्वतंत्रता-पूर्व (1947 से पूर्व) के दौरान, शहरी क्षेत्रों में सीमित विद्युतीकरण था, स्वतंत्रता के पश्चात ग्रामीण विद्युतीकरण और बिजली पर राज्य नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- 1980 के दशक में, ग्रामीण विद्युतीकरण का समर्थन करने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (REC) का गठन किया गया था।
- 1990 का दशक: निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ी; विद्युत अधिनियम 2003 ने इस क्षेत्र का पुनर्गठन किया।
- भारत ने 2021 तक 100% विद्युतीकरण प्राप्त कर लिया है।
- चुनौतियों पर काबू पाया: शुरुआती मुद्दों में उच्च कनेक्शन लागत, बुनियादी ढाँचे की कमी और रसद संबंधी बाधाएँ शामिल थीं।
- मुख्य सफलता (2017-2019): 18 महीनों में, 26 मिलियन से अधिक घरों का विद्युतीकरण किया गया, जिसने सबसे तेज़ विद्युतीकरण अभियान का रिकॉर्ड बनाया।
- अफ्रीका के लिए प्रासंगिकता: भारत की तीव्र प्रगति इस बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है कि कैसे उप-सहारा अफ्रीका कुछ वर्षों के भीतर अपनी ऊर्जा पहुँच की कमी को दूर कर सकता है।
Source: DD News
ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन
पाठ्यक्रम: GS3/ पर्यावरण
समाचार में
- उच्चतम न्यायालय ने देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान (FRI) को ताज ट्रेपेज़ियम क्षेत्र में वृक्षों की गणना करने का निर्देश दिया।
ताज ट्रैपेज़ियम ज़ोन के बारे में
- उद्देश्य: यह ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी (सभी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल) को वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए 10,400 वर्ग किलोमीटर का समलम्बाकार क्षेत्र है।
- स्थापना: ताजमहल को प्रभावित करने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 1996 में उच्चतम न्यायालय द्वारा।
- उच्चतम न्यायालय का निर्देश: उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि TTZ के अन्दर के उद्योग कोयले और कोक के उपयोग से प्राकृतिक गैस जैसे स्वच्छ ईंधन का उपयोग करें।
Source: HT
कृषि अवसंरचना कोष (AIF) योजना
पाठ्यक्रम: GS3/ कृषि
संदर्भ
- पंजाब ने कृषि अवसंरचना कोष (AIF) योजना के अंतर्गत केंद्र द्वारा आवंटित 4,713 करोड़ रुपये का 100% उपयोग कर लिया है।
कृषि अवसंरचना कोष (AIF) क्या है?
- AIF की शुरुआत फसल कटाई के पश्चात के चरण में कृषि अवसंरचना परियोजनाओं के लिए मध्यम से दीर्घकालिक वित्तपोषण प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
- यह योजना 2020-21 से 2032-33 तक चालू है।
- AIF के अंतर्गत, ऋण देने वाली संस्थाओं के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपये के ऋण का प्रावधान किया गया है, जिसमें ऋण पर ब्याज दर की अधिकतम सीमा 9% है।
- किसान, कृषि उद्यमी, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ, किसान उत्पादक संगठन, स्टार्ट-अप, राज्य प्रायोजित सार्वजनिक-निजी भागीदारी, राज्य-एजेंसियाँ इस योजना के अंतर्गत धन के लिए आवेदन कर सकती हैं।
प्रमुख विशेषताएँ
- व्यवहार्य कृषि परिसंपत्तियाँ: इस योजना में अब ‘सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं’ के लिए बुनियादी ढाँचे का निर्माण शामिल है।
- एकीकृत प्रसंस्करण परियोजनाएँ: AIF के अंतर्गत पात्र गतिविधियों की सूची में अब एकीकृत प्राथमिक और द्वितीयक प्रसंस्करण परियोजनाएँ शामिल हैं।
- हालाँकि, एकल द्वितीयक परियोजनाएँ अपात्र बनी हुई हैं और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) की योजनाओं के अंतर्गत आती रहेंगी।
- सरकार ने AIF के साथ PM KUSUM घटक-A एकीकरण की अनुमति दे दी है।
- ब्याज सहायता: ₹2 करोड़ तक के ऋण पर प्रति वर्ष 3% ब्याज सहायता प्रदान करता है।
- सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE) के माध्यम से ऋण गारंटी कवरेज।

Source: IE
कार्बन तीव्रता
पाठ्यक्रम: GS3/ पर्यावरण
संदर्भ
- कार्बन तीव्रता यह मापने का एक उपयोगी तरीका है कि कोई विशेष क्षेत्र कितना कार्बन उत्सर्जित कर रहा है तथा समय के साथ इसमें कितनी वृद्धि या कमी हुई है।
परिचय
- कार्बन तीव्रता मापती है कि एक यूनिट विद्युत या अन्य गतिविधि के उत्पादन के लिए कितनी कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) उत्सर्जित होती है।
- विद्युत की कार्बन तीव्रता प्रति किलोवाट घंटे (kWh) में CO2 के ग्राम में मापी जाती है।
- उदाहरण: स्टील सेक्टर की कार्बन तीव्रता को प्रति टन उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन की संख्या के रूप में मापा जा सकता है।
- किसी पूरे देश की कार्बन तीव्रता को प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से विभाजित करके समझा जा सकता है।
- भारत का वार्षिक प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन वैश्विक औसत का केवल एक तिहाई है।
Source: TH
रुएलिया एलिगेंस
पाठ्यक्रम: GS3/ पर्यावरण
संदर्भ
- एक हालिया अध्ययन ने असम की मूल जैव विविधता के लिए रुएलिया एलिगेंस से उत्पन्न खतरे के बारे में चिंता व्यक्त की है।
परिचय
- रुएलिया एलिगेंस, जिसे आमतौर पर ब्राजीलियन पेटुनिया, क्रिसमस प्राइड और जंगली पेटुनिया के नाम से जाना जाता है, एक फूल वाला पौधा है जो गीले उष्णकटिबंधीय बायोम का मूल निवासी है।
- इस प्रजाति का नाम इसके सुंदर रूप से लिया गया है।
- यह चमकीले लाल तुरही के आकार के फूलों के साथ ब्राजील का मूल निवासी है।
- यह एकेंथोइडिया उप-परिवार से संबंधित है और रुएलिया सिलियाटिफ्लोरा, रुएलिया सिम्प्लेक्स और रुएलिया ट्यूबरोसा के साथ भारत में चार आक्रामक रुएलिया प्रजातियों में से एक है।
- भारत में रुएलिया की छह देशी प्रजातियाँ हैं: रुएलिया बेडडोमी, रुएलिया सिलियाटा, रुएलिया मालाबारिका, रुएलिया पटुला, रुएलिया सिबुआ और रुएलिया सिवराजनी।
आक्रामक प्रजातियां क्या हैं?
- आक्रामक पौधों की प्रजातियाँ गैर-देशी पौधे हैं जो आक्रामक रूप से फैलते हैं और आवश्यक संसाधनों जैसे कि सूर्य के प्रकाश, जल एवं पोषक तत्वों के लिए स्थानीय वनस्पतियों से प्रतिस्पर्धा करते हैं।
- वे पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करते हैं;
- जैव विविधता को बदलना और देशी प्रजातियों को विस्थापित करना।
- स्थानिक पौधों की गिरावट या विलुप्ति में योगदान देना।

Source: TH
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