भोपाल में भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध
भोपाल जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 को लागू करते हुए सभी प्रकार की भिक्षावृत्ति, दान देने और भिखारियों से सामान खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
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