पाठ्यक्रम: GS2/ राजव्यवस्था और शासन
संदर्भ
- CAPF में IPS की प्रतिनियुक्ति कम करने के सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्देश के बावजूद, गृह मंत्रालय ऐसी नियुक्तियां जारी रखे हुए है, जिससे ग्रुप ए CAPF अधिकारियों की स्वायत्तता को लेकर चिंताएं फिर से बढ़ गई हैं।
पृष्ठभूमि
- संजय प्रकाश एवं अन्य बनाम भारत संघ, 2025 के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि:
- सीएपीएफ के ग्रुप ए अधिकारियों को सभी उद्देश्यों के लिए “संगठित सेवाओं” के रूप में माना जाना चाहिए।
- सीएपीएफ में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी) पदों यानी महानिरीक्षक (आईजी) के पद तक आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को दो वर्ष की बाहरी सीमा के अंदर उत्तरोत्तर कम किया जाना चाहिए।
- निर्णय का उद्देश्य: इस निर्णय का उद्देश्य सीएपीएफ कैडर अधिकारियों के लिए उचित कैरियर प्रगति सुनिश्चित करना और सीएपीएफ के भीतर प्रतिनियुक्त आईपीएस अधिकारियों के लंबे समय से चले आ रहे वर्चस्व को रोकना है।
गृह मंत्रालय की भूमिका
- गृह मंत्रालय (MHA) भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) दोनों के लिए प्रशासनिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। MHA ने IPS अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को निम्नलिखित आधारों पर पारंपरिक रूप से उचित ठहराया है:
- राज्य कैडरों से केंद्रीय बलों को सुदृढ़ करने के लिए पुलिसिंग अनुभव लाना।
- सभी बलों में नेतृत्व का एक समान मानक बनाए रखना।
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद, मई 2025 के निर्णय के बाद कम से कम आठ IPS अधिकारियों को CAPFs में वरिष्ठ पदों पर नियुक्त किया गया है। इनमें कमांडेंट और इंस्पेक्टर जनरल जैसे पदों पर नियुक्तियाँ शामिल हैं।
CAPFs में IPS नियुक्तियों को लेकर चिंताएँ
- कैरियर प्रगति में ठहराव: वरिष्ठ पदों (जैसे IG पदों का 50%) के लिए IPS अधिकारियों के लिए उच्च आरक्षण के कारण CAPF कैडर अधिकारियों को पदोन्नति के सीमित अवसर मिलते हैं।
- औसतन, एक CAPF अधिकारी को कमांडेंट के पद तक पहुँचने में 25 वर्ष लगते हैं, जबकि यह पद उन्हें आदर्श रूप से 13 वर्षों में मिल जाना चाहिए।
- संगठनात्मक अखंडता का उल्लंघन: IPS अधिकारियों की निरंतर प्रतिनियुक्ति CAPFs की संस्थागत स्वायत्तता और उन्हें एक विशिष्ट बल के रूप में पेशेवर बनाने की दीर्घकालिक प्रक्रिया को बाधित करती है।
- कानूनी और प्रशासनिक प्रभाव: सुप्रीम कोर्ट द्वारा CAPF ग्रुप A सेवाओं को संगठित सेवाओं के रूप में मान्यता देने का अर्थ है कि सरकार को कैडर समीक्षा करनी होगी, भर्ती नियमों में संशोधन करना होगा, और गैर-कार्यात्मक वित्तीय उन्नयन (NFFU) प्रदान करना होगा।
- संरचनात्मक बदलावों के बिना IPS नियुक्तियों को जारी रखना प्रशासनिक रूप से असंगत और कानूनी रूप से संदिग्ध है।
- प्राकृतिक न्याय और समानता का उल्लंघन: अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 16 (सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता) लागू होते हैं, क्योंकि CAPF कैडर अधिकारियों को उनके IPS समकक्षों की तुलना में समान पदोन्नति अवसर नहीं मिलते।
नीतिगत सिफारिशें
- सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का कार्यान्वयन: MHA को अगले दो वर्षों में SAG और उच्च पदों पर IPS प्रतिनियुक्तियों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने की संक्रमण योजना बनानी चाहिए जैसा कि निर्देशित किया गया है।
- सभी CAPFs में कैडर समीक्षा और भर्ती नियमों में संशोधन: यह सुनिश्चित करने के लिए कि पदोन्नति योग्यता और CAPFs के अंदर अनुभव पर आधारित हो।
- गैर-कार्यात्मक वित्तीय उन्नयन (NFFU) प्रदान करें: CAPF अधिकारियों के वेतन और कैरियर प्रगति में समानता सुनिश्चित करें ताकि मनोबल बना रहे।
- संसदीय निगरानी: प्रतिनियुक्ति प्रथाओं और CAPFs में कैरियर ठहराव की समीक्षा के लिए एक संसदीय स्थायी समिति की स्थापना करें।
- पारदर्शी प्रतिनियुक्ति नीति: अंतर-कैडर प्रतिनियुक्तियों पर एक समान और पारदर्शी नीति विकसित करें, जिसमें पात्रता, कार्यकाल और वस्तुनिष्ठ मानदंड स्पष्ट रूप से निर्धारित हों।
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) – केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) भारत के गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय पुलिस संगठनों का सामूहिक नाम है। ये बल आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने और सीमाओं की रक्षा करने के लिए उत्तरदायी हैं। CAPF को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: – असम राइफल्स (AR): यह एक केंद्रीय पुलिस और अर्धसैनिक संगठन है जो पूर्वोत्तर भारत में सीमा सुरक्षा, उग्रवाद-रोधी अभियान और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। – सीमा सुरक्षा बल (BSF): यह मुख्य रूप से पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं पर तैनात रहता है। 2009 से इसे वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित क्षेत्रों में भी तैनात किया गया है। – भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP): यह भारत-चीन सीमा पर सुरक्षा ड्यूटी के लिए तैनात की जाती है। – सशस्त्र सीमा बल (SSB): यह भारत-नेपाल और भारत-भूटान सीमाओं की रक्षा करता है। – राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG): यह गृह मंत्रालय के अधीन एक आतंकवाद-रोधी इकाई है। इसके सभी कार्मिक अन्य CAPFs और भारतीय सेना से प्रतिनियुक्त किए जाते हैं। – केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF): यह आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी के लिए तैनात रहता है और इसका व्यापक रूप से पूर्वोत्तर भारत, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों और जम्मू-कश्मीर में संचालन होता है। – केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF): यह विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (PSUs), अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा प्रतिष्ठानों, देशभर के प्रमुख हवाई अड्डों की सुरक्षा प्रदान करता है, साथ ही चुनावों, अन्य आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी और अति विशिष्ट व्यक्तियों (VVIPs) की सुरक्षा में भी तैनात किया जाता है। |
Source: TH
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