पाठ्यक्रम: GS3/ अर्थव्यवस्था
समाचार में
- केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्मार्टफोन के प्रकार के आधार पर टैक्सी सेवा देने वाली कम्पनियों ओला और उबर द्वारा अपनाई गई कथित भिन्न मूल्य निर्धारण प्रथाओं पर चिंता व्यक्त की है।
विभेदक मूल्य निर्धारण क्या है?
- विभेदक मूल्य निर्धारण एक ऐसी रणनीति है जिसमें व्यवसाय एक ही उत्पाद या सेवा के लिए अलग-अलग कीमतें वसूलते हैं, जो निम्न कारकों पर आधारित होती हैं:
- स्थान
- माँग में उतार-चढ़ाव
- उपभोक्ता जनसांख्यिकी
- खरीदारी व्यवहार
- यह मूल्य निर्धारण दृष्टिकोण बाजार की गतिशीलता से प्रेरित होता है, जिससे कंपनियों को विभिन्न ग्राहक खंडों की सेवा करते हुए राजस्व का अनुकूलन करने की अनुमति मिलती है।
विभेदक मूल्य निर्धारण के प्रकार
- मूल्य स्थानीयकरण: स्थानीय क्रय शक्ति या प्रतिस्पर्धा को दर्शाने के लिए कीमतों को समायोजित करना।
- वास्तविक समय मूल्य निर्धारण: मांग, प्रतिस्पर्धा और उपलब्धता के आधार पर कीमतों को गतिशील रूप से समायोजित करना।
- सदस्यता-आधारित मूल्य निर्धारण: दीर्घकालिक प्रतिबद्धताओं के लिए छूट प्रदान करना।
- मौसमी छूट: छुट्टियों जैसी विशिष्ट अवधि के दौरान कीमतों को कम करना।
- मात्रा छूट: प्रति इकाई कम लागत के साथ थोक खरीद को प्रोत्साहित करना।
कम्पनियां विभेदक मूल्य निर्धारण का उपयोग क्यों करती हैं?
- राजस्व को अधिकतम करना: अधिक भुगतान करने की इच्छा रखने वाले ग्राहकों से अधिक कीमत वसूलना।
- बाजार में पैठ बढ़ाना: कम शुरुआती कीमतें नए ग्राहकों को आकर्षित करती हैं।
- बल्क खरीद को प्रोत्साहित करना: वॉल्यूम-आधारित मूल्य निर्धारण इन्वेंट्री को तीव्रता से साफ़ करता है।
- लाभ मार्जिन बढ़ाना: पीक डिमांड के दौरान उच्च कीमतें लाभप्रदता को अधिकतम करती हैं।
- स्थानीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना: स्थानीय क्रय शक्ति से मेल खाने के लिए कीमतों को समायोजित करना।
नैतिक विचार
- पारदर्शिता: व्यवसायों को अपने मूल्य निर्धारण प्रथाओं के बारे में पारदर्शी होना चाहिए।
- निष्पक्षता: विभेदक मूल्य निर्धारण से ग्राहकों के किसी भी समूह के साथ भेदभाव या शोषण नहीं होना चाहिए।
- उपभोक्ता संरक्षण: व्यवसायों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विभेदक मूल्य निर्धारण प्रथाओं से उपभोक्ता कल्याण को हानि न पहुँचे।
भारत में विभेदक मूल्य निर्धारण को नियंत्रित करने वाले कानूनी प्रावधान
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019: उपभोक्ताओं के बीच भेदभाव करने वाले या उनका शोषण करने वाले विभेदक मूल्य निर्धारण को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत चुनौती दी जा सकती है। धारा 2(47) उन प्रथाओं पर रोक लगाती है जो उपभोक्ता हितों को नुकसान पहुँचाती हैं।
- प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 4: प्रमुख खिलाड़ियों को भेदभावपूर्ण मूल्य निर्धारण में लिप्त होने से रोकती है जो ग्राहकों का शोषण करती है या बाजार तक पहुँच को प्रतिबंधित करती है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने विमानन और राइड-हेलिंग जैसे क्षेत्रों में मूल्य निर्धारण प्रथाओं की जाँच की है।
- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955: भोजन, ईंधन या दवा जैसी आवश्यक वस्तुओं के लिए विभेदक मूल्य निर्धारण को कमी या आपात स्थिति के दौरान शोषण को रोकने के लिए प्रतिबंधित किया गया है।
- पल्लवी रिफ्रैक्टरीज बनाम सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (2005): उच्चतम न्यायलय ने विभेदक मूल्य निर्धारण को तब बरकरार रखा जब यह तर्कसंगत था और बाजार विभाजन या लागत अंतर जैसे स्पष्ट मानदंडों पर आधारित था।
- बोतलबंद पानी का मूल्य निर्धारण: 2017 में, सरकार ने स्पष्ट किया कि मल्टीप्लेक्स, हवाई अड्डों और खुदरा दुकानों में बेचे जाने वाले समान बोतलबंद पानी का कानूनी माप विज्ञान नियमों के अंतर्गत एक ही MRP होना चाहिए।
विनियमन और निरीक्षण
- सरकारी विनियमन: सरकारों को उपभोक्ताओं की सुरक्षा और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए विभेदक मूल्य निर्धारण को विनियमित करना चाहिए।
- उद्योग स्व-विनियमन: उद्योग संघ नैतिक विभेदक मूल्य निर्धारण के लिए दिशानिर्देश विकसित कर सकते हैं।
- उपभोक्ता जागरूकता: विभेदक मूल्य निर्धारण प्रथाओं के बारे में उपभोक्ताओं को शिक्षित करने से उन्हें सूचित निर्णय लेने में सहायता मिल सकती है।
Source: TH
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