MSMEs के लिए क्रेडिट/ऋण गारंटी योजना

पाठ्यक्रम: GS3/ अर्थव्यवस्था

समाचार में

  • भारत सरकार ने MSMEs के लिए पारस्परिक ऋण गारंटी योजना (MCGS-MSME) प्रारंभ की है, जिसका उद्देश्य ऋण संबंधी बाधाओं को कम करना और विनिर्माण क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देना है।

परिचय

  • सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है, जो रोजगार, नवाचार और आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है।
  • MSME परिदृश्य में, विनिर्माण क्षेत्र एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो 27.3 मिलियन श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है।
  • हालाँकि, वित्त तक पहुँच MSME निर्माताओं के लिए एक बड़ी बाधा बनी हुई है, जो उनके आधुनिकीकरण, विस्तार और प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता में बाधा डालती है।
MSMEs के लिए क्रेडिट

MCGS-MSME की मुख्य विशेषताएँ

  • गारंटी कवरेज: यह योजना प्लांट और मशीनरी की खरीद के लिए पात्र MSMEs को स्वीकृत ₹100 करोड़ तक के ऋण पर सदस्य ऋण संस्थानों (MLIs) को 60% गारंटी कवरेज प्रदान करती है।
  • पात्रता: वैध उद्यम पंजीकरण संख्या वाले MSMEs।
  • ऋण राशि और उपयोग: उपकरण और मशीनरी के अधिग्रहण के लिए परियोजना लागत का न्यूनतम 75% उपयोग किया जाना चाहिए, जो सीधे विनिर्माण क्षमता विस्तार का समर्थन करता है।
  • चुकौती शर्तें (₹50 करोड़ तक) अधिकतम 8 वर्ष की चुकौती, 2 वर्ष की मूल स्थगन अवधि के साथ।
    • ₹50 करोड़ से ऊपर: लंबी चुकौती और स्थगन अवधि पर विचार किया जा सकता है।
  • गारंटी शुल्क: प्रथम वर्ष में कोई गारंटी शुल्क नहीं लिया जाता है। बाद के तीन वर्षों के लिए, शुल्क पिछले वर्ष की 31 मार्च तक बकाया ऋण राशि का 1.5% प्रति वर्ष है।
  • योजना अवधि: MCGS-MSMEs परिचालन दिशा-निर्देश जारी होने की तिथि से चार वर्ष तक या ₹7 लाख करोड़ की संचयी गारंटी जारी होने तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी।
  • भाग लेने वाले ऋणदाता: सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (SCBs), राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) के साथ पंजीकृत NBFCs

MSME  एवं विनिर्माण पर प्रभाव

  • विनिर्माण उत्पादन में वृद्धि करके ‘मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड’ का समर्थन करता है। 
  • विस्तार के लिए बड़े ऋण तक आसान पहुँच के साथ MSMEs को आगे बढ़ने में सहायता करता है। 
  • आपूर्ति शृंखलाओं में वैश्विक विकल्प के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करता है। 
  • सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी को 17% से बढ़ाकर 25% करने का लक्ष्य है।
  • विस्तारित MSMEs अधिक रोजगार के अवसर सृजित करते हैं।

भारत में अन्य प्रमुख MSME वित्तीय सहायता योजनाएँ

  • CGTMSE (MSEs के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट): 2 करोड़ रुपये तक के जमानत-मुक्त ऋण प्रदान करता है। ऋणदाता जोखिम को कम करने के लिए 85% तक गारंटी कवरेज प्रदान करता है।
  • TReDS (ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम): MSMEs के लिए बड़ी कंपनियों से तेजी से भुगतान प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म।
  • आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS): कोविड-19 के दौरान 3 लाख करोड़ रुपये का राहत पैकेज। ऋणों के लिए 100% सरकार समर्थित गारंटी।
  • MSME ऋण को बढ़ावा देने के लिए RBI के उपाय: प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL): बैंकों को अपने ऋण का एक हिस्सा एमएसएमई को आवंटित करने का आदेश दिया गया।
    • MSME ऋणों का पुनर्गठन: RBI ने डिफॉल्ट को रोकने के लिए तनावग्रस्त MSMEs के लिए एकमुश्त ऋण पुनर्गठन की अनुमति दी।
Note: For Detailed Analysis you can refer our Daily News Decoded Video on NEXTIAS Youtube Channel

Source: ET