पाठ्यक्रम: GS2/शासन
सन्दर्भ
- विभिन्न भारतीय राज्यों में हिरासत में मृत्यु में हाल ही में हुई वृद्धि ने एक अंधकारमय और निरंतर बने रहने वाले मुद्दे पर पुनः प्रकाश डाला है: कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा शक्ति का दुरुपयोग और भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली की प्रणालीगत विफलता।
हिरासत में क्रूरता: एक भयावह सच्चाई
- ग्लोबल टॉर्चर इंडेक्स 2025 के अनुसार, भारत को प्रणालीगत यातना और हिरासत में क्रूरता के लिए एक “उच्च जोखिम” वाले देश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हिरासत में हिंसा—जिसमें यातना, न्यायेतर हत्याएँ और गैरकानूनी हिरासत शामिल हैं—व्यापक रूप से फैली हुई है तथा हाशिए पर रहने वाले समुदायों को असमान रूप से प्रभावित करती है।
- अकेले 2024 में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने 2,739 हिरासत में मृत्यु की सूचना दी, जो 2023 में 2,400 से काफ़ी अधिक है। भारत के 75% से ज़्यादा कैदी विचाराधीन हैं, और जेलों में भीड़भाड़ 131.4% है।
- जब राज्य की हिरासत में किसी नागरिक की यातना के कारण मृत्यु हो जाती है, तो अनुच्छेद 21 की नींव हिल जाती है। हिरासत में मृत्यु राज्य द्वारा दी जाने वाली देखभाल के कर्तव्य की उपेक्षा को दर्शाती हैं।
कानूनी और संस्थागत कमियाँ: भारत में पुलिस यातना क्यों जारी है?
- हिंसा का सामान्यीकरण: ये मृत्यु असामान्य नहीं हैं, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था का परिणाम हैं जहाँ बल प्रयोग आम बात है और जवाबदेही दुर्लभ है। पुलिस, प्रायः दबाव और समर्थन के अभाव में, न्याय के बजाय नियंत्रण के साधन के रूप में हिंसा का सहारा लेती है।
- पुलिस व्यवस्था में गलत प्राथमिकताएँ: पुलिस व्यवस्था के लिए भारी वार्षिक बजट के बावजूद, अधिकारियों के कल्याण, प्रशिक्षण और मनोवैज्ञानिक देखभाल में निवेश नगण्य है।
- पुराना प्रशिक्षण: पुलिस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उदारीकरण-पूर्व मॉडल पर आधारित है, जिसमें नैतिकता, मानवाधिकार, आघात-सूचित जाँच और सामुदायिक पुलिस व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता है।
- यातना पर कोई विशिष्ट कानून नहीं: भारत में यातना या क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड (CIDTP) को स्पष्ट रूप से अपराध घोषित करने वाला कोई राष्ट्रीय कानून नहीं है।
- अंतर्राष्ट्रीय दायित्व: भारत ने यातना के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCAT) या उसके वैकल्पिक प्रोटोकॉल की पुष्टि नहीं की है।
- दंड से मुक्ति और कमज़ोर जवाबदेही: प्रकाश सिंह निर्णय (2006) द्वारा अधिदेशित राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, अधिकांश राज्यों में कमज़ोर या अस्तित्वहीन बने हुए हैं।
- अप्रभावी निगरानी: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश का क्रियान्वयन ठीक से नहीं किया गया है, अधिकांश कैमरे या तो अनुपस्थित हैं या आवश्यक मानकों को पूरा नहीं करते हैं।
- पीड़ित सुरक्षा का अभाव: पीड़ित और गवाह सुरक्षा कानून अपर्याप्त हैं, जिससे रिपोर्ट दर्ज कराने तथा निवारण में बाधा आ रही है।
संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा
- संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा:
- अनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार।
- अनुच्छेद 22: मनमानी गिरफ्तारी और नज़रबंदी से सुरक्षा।
- हिरासत में यातना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 के अंतर्गत कानूनी प्रावधानों द्वारा शासित होती है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रभावी कानून प्रवर्तन के बीच संतुलन बनाते हुए जाँच के दौरान व्यक्तियों को हिरासत में लेने की रूपरेखा को परिभाषित करता है।
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 बलपूर्वक प्राप्त स्वीकारोक्ति को शामिल नहीं करता है।
- न्यायिक हस्तक्षेप:
- डी.के. बसु दिशानिर्देश (1996): सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी और हिरासत के लिए 11 अनिवार्य प्रक्रियाएँ निर्धारित कीं, जिनमें चिकित्सा जाँच, गिरफ्तारी ज्ञापन तथा रिश्तेदारों को सूचित करना शामिल है।
- नीलाबती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य (1993): एक ऐतिहासिक मामला जहाँ न्यायालय ने हिरासत में हुई मृत्यु के लिए मुआवज़ा दिया, जिससे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जवाबदेही सुदृढ़ हुई।
- पीयूसीएल बनाम भारत संघ (2005): पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पुलिस लॉकअप में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया।
- एनएचआरसी दिशानिर्देश (2025 अद्यतन): इसने अनिवार्य किया कि हिरासत में हुई सभी मृत्यु की सूचना 24 घंटे के अंदर दी जाए, तथा पोस्टमार्टम और जाँच रिपोर्ट दो महीने के अंदर प्रस्तुत की जाए।
- स्मार्ट पुलिसिंग पहल: सरकारी प्लेटफ़ॉर्म पुलिसिंग को आधुनिक बनाने के प्रयासों की रूपरेखा तैयार करते हैं, जिसमें डिजिटल निगरानी और प्रशिक्षण सुधार शामिल हैं।
आगे का रास्ता: आवश्यक सुधार
- संसाधनों का पुनर्वितरण: पुलिसिंग बजट का कम से कम 5% मानसिक स्वास्थ्य इकाइयों, नियमित परामर्श और संवेदीकरण पाठ्यक्रमों के लिए समर्पित करें।
- मानसिक स्वास्थ्य को कानून प्रवर्तन का एक अनिवार्य, न कि वैकल्पिक, अंग बनाएँ।
- पुलिस प्रशिक्षण में बदलाव लाएँ: पाठ्यक्रम में नैतिकता, मानवाधिकार, आघात-सूचित विधियाँ और सामुदायिक सहभागिता को शामिल करने के लिए उसमें सुधार करें।
- पुनश्चर्या पाठ्यक्रम और संवेदनशीलता को अनिवार्य बनाएँ।
- विधायी स्पष्टता और जवाबदेही: एक व्यापक हिरासत-विरोधी हिंसा कानून लागू करें जिसमें शामिल हों:
- समयबद्ध जाँच,
- पूछताछ की अनिवार्य वीडियो रिकॉर्डिंग,
- नागरिक समाज द्वारा स्वतंत्र निगरानी।
- पारदर्शिता के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएँ: सुनिश्चित करें कि सभी हिरासत क्षेत्रों में वास्तविक समय की ऑडिट के साथ चालू, छेड़छाड़-रोधी सीसीटीवी कैमरे हों।
- दुर्व्यवहार की निगरानी और रोकथाम के लिए डिजिटल प्रणालियों का उपयोग करें, न कि केवल उसे रिकॉर्ड करने के लिए।
- पुलिस की भूमिका की पुनर्कल्पना करें: पुलिस की छवि को अधिकार प्रवर्तकों से बदलकर लोक सेवकों की छवि में बदलें, सहानुभूति, संयम और ज़िम्मेदारी को बनाए रखें।
| दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न [प्रश्न] हिरासत में क्रूरता किस प्रकार भारत के आपराधिक न्याय ढांचे में व्यापक प्रणालीगत विफलताओं को दर्शाती है, और सार्थक सुधार किस प्रकार जनता के विश्वास और संस्थागत अखंडता को पुनर्स्थापित कर सकता है? |
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