सरकार लद्दाख डोमिसाइल टैग के लिए 15 वर्ष के प्रवास की आवश्यकता पर विचार कर रही है

पाठ्यक्रम: GS2/राजव्यवस्था और शासन

संदर्भ

  • केंद्र सरकार लद्दाख के लिए एक नई नीति पर विचार कर रही है, जिसके तहत 2019 से लगातार 15 वर्षों तक क्षेत्र में निवास करने वाले नागरिकों को निवासी (डोमिसाइल) माना जाएगा।

विवरण 

  • इस पर सहमति एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक में बनी, जिसमें नागरिक समाज के नेताओं और गृह मंत्रालय (MHA) ने भाग लिया।
    •  गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के नेतृत्व वाली इस समिति (HPC) का गठन 2023 में लद्दाख के लोगों की चिंताओं को दूर करने के लिए किया गया था। 
  • कोई भी ‘बाहरी’ व्यक्ति जिसने 2019 में जम्मू और कश्मीर (J&K) के विशेष दर्जे को समाप्त किए जाने के बाद लद्दाख में बसना प्रारंभ किया है, उसे 2034 के बाद ही निवासी (डोमिसाइल) माना जाएगा।
    •  इस परिभाषा का महत्त्व सरकारी 5% राजपत्रित पदों के लिए पात्रता तय करने में है, क्योंकि कई नागरिकों को भय था कि देश के अन्य भागों से आने वाले लोग स्थानीय रोजगारों को ले सकते हैं।
  •  यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है, तो कम से कम 80% रिक्तियाँ अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित होंगी, 4% वास्तविक नियंत्रण रेखा/नियंत्रण रेखा के समीप रहने वाले लोगों के लिए, 1% अनुसूचित जातियों (SC) के लिए और 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए।

पृष्ठभूमि 

  • लद्दाख 2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 को संसद द्वारा निष्प्रभावी किए जाने के बाद बिना विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश बना। 
  • एक वर्ष पश्चात्, बौद्ध-बहुल लेह और मुस्लिम-बहुल कारगिल जिले से बने इस क्षेत्र में राज्य का दर्जा, संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार आरक्षण और लेह-कारगिल के लिए अलग-अलग संसदीय सीटों की माँग को लेकर व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। 
  • केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से लद्दाख में राजपत्रित सरकारी पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया अभी तक प्रारंभ नहीं हुई है।
 जम्मू और कश्मीर निवासी नीति 2020 
– इसने स्थायी निवासी की अवधारणा को समाप्त कर एक नई नीति पेश की:
1. जो कोई भी जम्मू और कश्मीर में 15 वर्षों तक निवास कर चुका हो, या
2. 7 वर्षों तक किसी शैक्षिक संस्थान में अध्ययन कर चुका हो और 10वीं/12वीं की परीक्षा दी हो, या
3. राहत और पुनर्वास आयुक्त (प्रवासी) के रूप में पंजीकृत हो, उसे निवासी माना जाएगा।
4. केंद्र सरकार के उन अधिकारियों के बच्चे जो जम्मू और कश्मीर में 10 वर्षों तक सेवा कर चुके हैं, उन्हें भी निवासी माना जाएगा।
5. यह पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों और उन महिलाओं के बच्चों को रोजगार आवेदन की अनुमति देगा, जिन्होंने गैर-स्थानीय व्यक्तियों से विवाह किया है।

लद्दाख के लोगों की मुख्य चिंताएँ

  • राजनीतिक स्वायत्तता की कमी: विधानसभा के बिना केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण, सभी बड़े निर्णय उपराज्यपाल और केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा लिए जाते हैं, जिससे स्थानीय भागीदारी सीमित होती है।
  • जनसंख्या में बदलाव: प्रवास के कारण जनसांख्यिकीय असंतुलन का भय है, जिससे क्षेत्र की सांस्कृतिक और जातीय संरचना प्रभावित हो सकती है।
  • पर्यावरणीय क्षरण: तेजी से बुनियादी ढाँचे के विकास और बड़े पैमाने पर पर्यटन के कारण जल स्रोतों का क्षय, कचरा प्रबंधन की समस्याएँ और पारिस्थितिक दबाव बढ़ रहा है।
  • युवा असंतोष: उच्च बेरोजगारी और शिक्षा व व्यावसायिक अवसरों की कमी के कारण युवाओं में निराशा बढ़ रही है।

मुख्य माँगें

  • संवैधानिक संरक्षण (छठी अनुसूची): लद्दाख के लोग संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की माँग कर रहे हैं, जो आदिवासी क्षेत्रों को स्वायत्तता और भूमि संरक्षण प्रदान करता है।
  • पूर्ण राज्य का दर्जा या विधायी विधानसभा: लद्दाख वर्तमान में विधानसभा के बिना केंद्र शासित प्रदेश है।
    • अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व और लोकतांत्रिक शासन की माँग की जा रही है।
  • रोजगार आरक्षण और स्थानीय रोजगार अवसर: स्थानीय लोग सरकारी रोजगारों में आरक्षण और लद्दाखियों के लिए निजी क्षेत्र की रोजगारों में प्राथमिकता की माँग कर रहे हैं।
    • सरकारी और निजी पदों पर बाहरी लोगों के कब्ज़ा करने की चिंताओं के कारण रोजगारों में विशेष कोटा की माँग उठ रही है।
  • पर्यावरण संरक्षण कानून: लद्दाख की नाजुक पारिस्थितिकी को देखते हुए, अनियोजित पर्यटन और बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को रोकने के लिए कड़े नियमों की आवश्यकता है।
  • सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत की रक्षा: बौद्ध जनसंख्या , विशेष रूप से लेह में, तिब्बती-बौद्ध विरासत और मठवासी परंपराओं की सुरक्षा चाहती है।
    • बाहरी प्रभावों और तेजी से आधुनिकीकरण के कारण सांस्कृतिक पहचान के क्षरण के बारे में चिंता है।
  • स्थानीय भागीदारी के साथ आर्थिक विकास: पर्यटन, सौर ऊर्जा और कृषि जैसे क्षेत्रों में समावेशी विकास की आवश्यकता है।
संविधान की छठी अनुसूची 
– संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत छठी अनुसूची को अपनाया गया था, जिसमें राज्य के अन्दर स्वायत्त प्रशासनिक प्रभागों के गठन के प्रावधान थे। 
– छठी अनुसूची असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों में आधिकारिक तौर पर ‘आदिवासी क्षेत्रों’ के रूप में कहे जाने वाले क्षेत्रों पर लागू होती है। 
– इन चार राज्यों में वर्तमान में ऐसे 10 ‘आदिवासी क्षेत्र’ हैं।
 – स्वायत्त जिला परिषदों (ADC) के रूप में इन प्रभागों को राज्य के अन्दर कुछ विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान की गई थी।
 – संरचना: छठी अनुसूची के अनुसार, राज्य के अन्दर एक क्षेत्र का प्रशासन करने वाले ADC में 30 सदस्य होते हैं, जिनका कार्यकाल पाँच वर्ष होता है। 
– असम में बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद इसका अपवाद है, जिसमें 40 से अधिक सदस्य हैं और 39 मुद्दों पर कानून बनाने का अधिकार है।
 – अधिकार क्षेत्र: एडीसी भूमि, जंगल, जल , कृषि, ग्राम सभाओं, स्वास्थ्य, स्वच्छता, गाँव और शहर स्तर पर पुलिस व्यवस्था, संपत्ति का उत्तराधिकार, विवाह और तलाक, सामाजिक रीति-रिवाज और खनन सहित अन्य मुद्दों के संबंध में कानून, नियम और विनियम बना सकते हैं। 
– एडीसी के पास ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए अदालतें बनाने का भी अधिकार है, जहाँ दोनों पक्ष अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं और अधिकतम सजा 5 वर्ष से कम जेल की है।

आगे की राह

  •  लद्दाख के लिए एक स्थायी और शांतिपूर्ण भविष्य के लिए राष्ट्रीय हितों और स्थानीय आकांक्षाओं के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। 
  • क्षेत्र की अद्वितीय सांस्कृतिक, भौगोलिक और जनसांख्यिकीय विशेषताओं को पहचानना और उन्हें शासन संरचनाओं में समाहित करना ही लद्दाख के लोगों के दीर्घकालिक संतोष और स्थिरता को सुनिश्चित करने की कुंजी होगी।

Source: TH

 

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