उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता नियम

पाठ्यक्रम: GS2/ राजव्यवस्था और शासन व्यवस्था

संदर्भ

  • उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता के नियमों को मंजूरी दे दी।

पृष्ठभूमि

  • 2024 में, उत्तराखंड विधानसभा ने उत्तराखंड समान नागरिक संहिता अधिनियम, 2024 पारित किया, जो स्वतंत्रता के पश्चात् UCC को अपनाने वाला प्रथम भारतीय राज्य बन गया।
    • यह बहुविवाह, निकाह हलाला, बाल विवाह और न्यायेतर तलाक प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाता है, जबकि समान विवाह योग्य आयु (पुरुषों के लिए 21, महिलाओं के लिए 18) सुनिश्चित करता है।
    • महिलाओं को समान संपत्ति अधिकार प्राप्त होते हैं, हालांकि संरक्षकता और हिंदू अविभाजित परिवारों पर व्यक्तिगत कानून अपरिवर्तित रहते हैं।
    • लिव-इन रिलेशनशिप को अर्ध-विवाह के रूप में मान्यता दी गई है, जो संतान की वैधता की रक्षा करता है।

समान नागरिक संहिता (UCC) क्या है?

  • समान नागरिक संहिता से तात्पर्य पूरे देश के लिए एक कानून के प्रावधान से है, जो सभी धार्मिक समुदायों पर उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने आदि में लागू होता है।
  • उद्देश्य: वर्तमान विविध व्यक्तिगत कानूनों को प्रतिस्थापित करना जो धार्मिक संबद्धता के आधार पर भिन्न होते हैं।

संवैधानिक प्रावधान

  • संविधान के भाग IV में निहित अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य “भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा”। 
  • संविधान का भाग IV राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को रेखांकित करता है, जो कानून की अदालत में लागू करने योग्य या न्यायोचित नहीं होते हुए भी देश के शासन के लिए मौलिक हैं।

भारत में UCC 

  • गोवा में समान नागरिक संहिता: यह 1867 के पुर्तगाली नागरिक संहिता का पालन करता है, जिसका अर्थ है कि गोवा में सभी धर्मों के लोग विवाह, तलाक और उत्तराधिकार पर समान कानूनों के अधीन हैं।
    • 1962 का गोवा दमन और दीव प्रशासन अधिनियम, जिसे 1961 में गोवा के एक क्षेत्र के रूप में संघ में सम्मिलित होने के पश्चात् पारित किया गया था, ने गोवा को नागरिक संहिता लागू करने की अनुमति दी।

UCC के पक्ष में तर्क

  • शासन में एकरूपता: कानूनों का एक समान सेट होने से शासन एवं प्रशासनिक प्रक्रियाएँ सुव्यवस्थित होंगी, जिससे राज्य के लिए न्याय करना और अपने नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करना आसान हो जाएगा।
  • महिला अधिकार: विभिन्न धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों में भेदभावपूर्ण प्रावधान हो सकते हैं, विशेषकर महिलाओं के विरुद्ध, और एक समान संहिता अधिक समतावादी कानूनी ढाँचा प्रदान करेगी।
  • धर्मनिरपेक्षता: एक समान नागरिक संहिता को देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को मजबूत करने के तरीके के रूप में देखा जाता है, जिसमें सभी नागरिकों के साथ उनकी धार्मिक संबद्धता के बावजूद समान व्यवहार किया जाता है।
    • 1985 के मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम निर्णय सहित विभिन्न निर्णयों में उच्चतम न्यायालय ने समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन का आह्वान किया है।
  • राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा देना: एक समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन से विविध समुदायों के लिए एक साझा मंच स्थापित करके भारत के एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

UCC के विरुद्ध तर्क

  • वर्तमान कानूनों में बहुलता: विशेषज्ञों का तर्क है कि यदि पहले से ही संहिताबद्ध सिविल और आपराधिक कानूनों में बहुलता है, तो ‘एक राष्ट्र, एक कानून’ की अवधारणा को विभिन्न समुदायों के विविध व्यक्तिगत कानूनों पर कैसे लागू किया जा सकता है।
  • कार्यान्वयन के मुद्दे: संहिता का कार्यान्वयन कठिन रहा है क्योंकि भारत एक विविधतापूर्ण देश है जहाँ विभिन्न धार्मिक समुदाय अपने स्वयं के व्यक्तिगत कानूनों का पालन करते हैं।
    • यह तर्क दिया गया है कि आदिवासी समुदायों द्वारा मनाए जाने वाले विवाह और मृत्यु संस्कार हिंदू रीति-रिवाजों से भिन्न हैं, और चिंता है कि इन प्रथाओं पर भी प्रतिबंध लग सकता है।
  • कानून और व्यवस्था के लिए चुनौती: यह अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होगा और जब इसे लागू किया जाएगा तो देश में बहुत अशांति उत्पन्न हो सकती है।
  • संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध: समान नागरिक संहिता को संविधान के अनुच्छेद 25 एवं 26 और छठी अनुसूची में दिए गए अपने चुने हुए धर्म का स्वतंत्र रूप से पालन करने के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन माना जाता है।
  • भारतीय विधि आयोग ने कहा कि समान नागरिक संहिता “इस स्तर पर न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है”।
    • इसने सिफारिश की कि किसी विशेष धर्म और उसके व्यक्तिगत कानूनों के अंदर भेदभावपूर्ण प्रथाओं, पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों का अध्ययन किया जाना चाहिए और उनमें संशोधन किया जाना चाहिए।

आगे की राह

  • अधिकारियों को UCC को लागू करने से पहले समाज के विभिन्न वर्गों के साथ परामर्श करना चाहिए ताकि पूरी प्रक्रिया के दौरान समावेशिता, पारदर्शिता और विविध दृष्टिकोणों के प्रति सम्मान का वातावरण बनाया जा सके। 
  • विधि आयोग ने समुदायों के बीच समानता के बजाय समुदायों के अंदर समानता प्राप्त करने के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया।

Source: IE