पाठ्यक्रम: GS2/समाज का सुभेद्य वर्ग; मानवाधिकार से संबंधित चिंताएँ
संदर्भ
- हाल ही में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने देशभर में माता-पिता को आगाह किया है, कि वे बाल तस्करी के बढ़ते खतरे के प्रति सतर्क रहें।
- न्यायालय ने यह भी कहा है कि तस्कर, बच्चों को अपराध के लिए मजबूर करने के लिए, किशोर सुरक्षा कानूनों का दुरुपयोग कर रहे हैं।
बाल तस्करी के बारे में
- बाल तस्करी को बच्चों की भर्ती, परिवहन, स्थानांतरण, आश्रय, या किसी शोषण के उद्देश्य से प्राप्ति के रूप में परिभाषित किया गया है।
- बाल तस्करी के रूप:
- मजबूर श्रम: बच्चों को घरेलू कामकाज, कृषि और निर्माण जैसे उद्योगों में तस्करी की जाती है।
- यौन शोषण: कई पीड़ितों को वेश्यावृत्ति या ऑनलाइन शोषण के लिए मजबूर किया जाता है।
- गैरकानूनी गोद लेना: आपराधिक नेटवर्क बच्चों का अपहरण कर उन्हें गोद लेने के लिए बेचते हैं।
वर्तमान स्थिति और आँकड़े
- 2018 से 2022 के बीच तस्करी के 10,000 से अधिक मामले दर्ज हुए, लेकिन केवल 1,031 मामलों में सजा दी गई।
- उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश उन राज्यों में शामिल हैं, जहाँ तस्करी के सबसे अधिक मामले सामने आए।
- 2022 के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार, 3098 पीड़ित (18 वर्ष से कम उम्र) बचाए गए।
बाल तस्करी से निपटने में चुनौतियाँ
- कम सजा दर: हजारों गिरफ्तारी के बावजूद, सजा दर 5% से कम है, जो जाँच और अभियोजन में खामियाँ दिखाती है।
- जागरूकता और रिपोर्टिंग की कमी: डर, कानूनी जानकारी की कमी, और सामाजिक कलंक के कारण कई मामले रिपोर्ट नहीं होते।
- अंतर्राज्यीय तस्करी नेटवर्क: तस्कर राज्य की सीमाओं के पार कार्य करते हैं, जिससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए इन्हें ट्रैक करना और समाप्त करना कठिन हो जाता है।
भारत में कानूनी और संस्थागत ढाँचा
- संविधान का अनुच्छेद 23: यह मानव तस्करी और बलात् श्रम को रोकता है।
- अनैतिक तस्करी (रोकथाम) अधिनियम, 1956 (ITPA): यह मानव तस्करी को अपराध घोषित करता है और बच्चों को विशेष रूप से यौन उद्देश्यों के लिए तस्करी से बचाने के लिए दंड प्रावधान करता है।
- पोक्सो अधिनियम, 2012: यह बच्चों को यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और अश्लील सामग्री से बचाने के लिए बनाया गया था।
- जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम, 2015: इसमें जोखिम में बच्चों एवं तस्करी के शिकार बच्चों की परिभाषा दी गई है और पुनर्वास का प्रावधान किया गया है।
- भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS): धारा 143 और 144 मानव तस्करी के अपराधों के लिए प्रावधान करती हैं।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS): यह तस्करी को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध के रूप में मान्यता देती है।
- मानव तस्करी निरोधक इकाइयाँ (AHTUs): सरकार ने AHTUs की स्थापना और मजबूती के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है।
- क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर (Cri-MAC): यह जानकारी साझा करने और विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच निर्बाध सूचना प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है।
- उज्ज्वला योजना: यह योजना तस्करी की रोकथाम और पीड़ितों के बचाव, पुनः एकीकरण एवं प्रत्यावर्तन के लिए है।
बाल तस्करी से संबंधित वैश्विक पहल
- संयुक्त राष्ट्र प्रोटोकॉल (पलेर्मो प्रोटोकॉल): यह तस्करी रोकने, सुरक्षा प्रदान करने और अभियोजन के लिए ढाँचा प्रदान करता है।
- वैश्विक मानव तस्करी रिपोर्ट: यह संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय द्वारा प्रकाशित की जाती है।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO): यह बाल श्रम को खत्म करने के लिए कार्य करता है, जो तस्करी का एक रूप है।
निष्कर्ष
सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय माता-पिता, अधिकारियों और समाज के लिए एक जागृति का संकेत है, जिससे वे बाल तस्करी के बढ़ते खतरे को दूर करें। न्यायालय ने सतर्कता, जवाबदेही और त्वरित कानूनी कार्रवाई पर बल देकर इस जघन्य अपराध से निपटने की नींव रखी है।
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संक्षिप्त समाचार 16-04-2025