मणिपुर में जारी अशांति ने उठाया राष्ट्रपति शासन का प्रश्न

पाठ्यक्रम: GS2/ राजव्यवस्था और शासन व्यवस्था

संदर्भ

  • मणिपुर के मुख्यमंत्री के इस्तीफे से राज्य में राष्ट्रपति शासन की संभावना बढ़ गई है।

संविधान का अनुच्छेद 356

  • अनुच्छेद 356 भारत के राष्ट्रपति को किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है, जब संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार शासन नहीं चलाया जा सकता। 
  • यह सामान्यतः राज्यपाल की एक रिपोर्ट के बाद होता है, जिसमें कहा जाता है कि राज्य मशीनरी विफल हो गई है।
    • राष्ट्रपति एक घोषणा जारी करते हैं जो राज्य सरकार के कार्यों को केंद्र को और राज्य विधानमंडल की शक्तियों को संसद को हस्तांतरित करती है। 
    • न्यायपालिका, विशेष रूप से उच्च न्यायालय, बिना किसी हस्तक्षेप के कार्य करना जारी रखता है। 
    • यह घोषणा दो महीने तक वैध रहती है, लेकिन इसे आगे बढ़ाने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। 
    • यदि अनुमोदित किया जाता है, तो नियम छह महीने तक चल सकता है और छह महीने की वृद्धि में अधिकतम तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

भारत में राष्ट्रपति शासन

  • संविधान को अपनाने के बाद से, अनुच्छेद 356 का उपयोग विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 134 बार किया गया है।
    • मणिपुर और उत्तर प्रदेश में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग हुआ है, दोनों में दस-दस बार। 
    • हालाँकि, कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने दूसरों की तुलना में केंद्रीय नियंत्रण में अधिक समय व्यतीत किया है। 
    • जम्मू-कश्मीर या पंजाब जैसे अन्य राज्यों में लंबे समय तक राजनीतिक अस्थिरता या सुरक्षा चिंताओं जैसी विशिष्ट परिस्थितियों के कारण कम मामले हुए होंगे, लेकिन केंद्र शासन की अवधि लंबी रही होगी।

एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) मामला

  • उच्चतम न्यायालय ने ऐतिहासिक एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ मामले में अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया।
  • निर्णय में यह स्थापित किया गया कि;
    • राष्ट्रपति का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
    • न्यायालय अवैध, दुर्भावनापूर्ण या बाहरी विचारों पर आधारित पाए जाने पर इसे रद्द कर सकती हैं।
    • केवल राज्य विधानमंडल को निलंबित कर दिया जाएगा, और कार्यपालिका एवं शासन के अन्य अंग तब तक जारी रहेंगे जब तक कि संसद दो महीने के अन्दर घोषणा की पुष्टि नहीं कर देती।
आपातकालीन प्रावधान
– संविधान के भाग XVIII में आपातकालीन प्रावधानों की बात की गई है। 
– आपातकालीन प्रावधानों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: 
1. अनुच्छेद 352, 353, 354, 358 और 359 जो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित हैं, 
2. अनुच्छेद 355, 356 और 357 जो किसी निश्चित स्थिति में राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित हैं और अनुच्छेद 360 जो वित्तीय आपातकाल की बात करता है।

आगे की राह

  • राष्ट्रपति शासन, हालाँकि संवैधानिक रूप से स्वीकृत साधन है, भारतीय राजनीति में एक परिचर्चा का मुद्दा बना हुआ है।
  •  मणिपुर की स्थिति में इसके आवेदन के आस-पास चल रही परिचर्चा, एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित करती है, जो राज्य सरकारों की स्थिरता और संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण दोनों को सुनिश्चित करता है।

Source: IE