तीन जन सुरक्षा योजनाओं के 10 वर्ष

पाठ्यक्रम: GS2/ शासन

संदर्भ 

  • भारत तीन सामाजिक सुरक्षा (जन सुरक्षा) योजनाओं — प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) और अटल पेंशन योजना (APY) की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। PMJJBY, PMSBY और APY को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 9 मई, 2015 को लॉन्च किया गया था।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)

  • योजना: PMJJBY एक वर्ष की जीवन बीमा योजना है, जिसे प्रतिवर्ष नवीनीकृत किया जा सकता है। यह किसी भी कारण से मृत्यु के लिए कवरेज प्रदान करती है। 
  • पात्रता: 18-50 वर्ष की आयु के व्यक्ति जिनका व्यक्तिगत बैंक या डाकघर खाता है, वे इस योजना में नामांकन कर सकते हैं।
    • जो लोग 50 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले योजना में शामिल होते हैं, वे 55 वर्ष की आयु तक नियमित प्रीमियम भुगतान करके जीवन बीमा का लाभ ले सकते हैं। 
  • लाभ: किसी भी कारण से मृत्यु होने पर ₹2 लाख का जीवन बीमा कवरेज, जिसके लिए ₹436/- प्रति वर्ष का प्रीमियम देना होता है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)

  • योजना: PMSBY एक वर्ष की दुर्घटना बीमा योजना है, जिसे प्रतिवर्ष नवीनीकृत किया जा सकता है। यह दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के लिए कवरेज प्रदान करती है। 
  • पात्रता: 18-70 वर्ष की आयु के व्यक्ति जिनका व्यक्तिगत बैंक या डाकघर खाता है, वे इस योजना में नामांकन कर सकते हैं। 
  • लाभ: दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता होने पर ₹2 लाख (आंशिक विकलांगता के लिए ₹1 लाख) का कवरेज, जिसके लिए ₹20/- प्रति वर्ष का प्रीमियम देना होता है।

अटल पेंशन योजना (APY)

  • पृष्ठभूमि: यह सरकार की एक पहल है, जो असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए वित्तीय सुरक्षा और भविष्य की अनिश्चितताओं से बचाव प्रदान करती है। APY को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा प्रशासित किया जाता है। 
  • पात्रता: 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी बैंक खाता धारक इसमें शामिल हो सकते हैं। आवेदकों को आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
    • योगदान राशि चुनी गई पेंशन स्लैब और प्रवेश आयु के आधार पर भिन्न होती है।
  •  लाभ: सदस्य 60 वर्ष की आयु के बाद ₹1000, ₹2000, ₹3000, ₹4000 या ₹5000 की न्यूनतम मासिक पेंशन प्राप्त करेंगे, जो उनके योगदान पर निर्भर करेगा। योजना लाभों का वितरण:
  • पहले पेंशन सदस्य को दी जाती है।
  • सदस्य की मृत्यु के बाद, पेंशन उसके जीवनसाथी को मिलती है।
  • सदस्य और जीवनसाथी की मृत्यु के बाद, संचित पेंशन कोष नामित व्यक्ति को दिया जाता है। समय से पहले मृत्यु (60 वर्ष से पहले) होने पर: जीवनसाथी 60 वर्ष की आयु तक योगदान जारी रख सकता है, जिससे पेंशन की पात्रता बनी रहेगी।

योजनाओं का महत्त्व

  • कम लागत वाला कवरेज: ये योजनाएँ अत्यंत सस्ती प्रीमियम पर बीमा और पेंशन प्रदान करती हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर समूहों के लिए आदर्श हैं। 
  • वित्तीय समावेशन: जन धन खातों को सुरक्षात्मक बीमा से जोड़कर उनकी उपयोगिता बढ़ाई गई है।
  • महिला सशक्तीकरण: APY के अंतर्गत बड़ी संख्या में महिलाएँ सदस्य बनी हैं। 
  • बीमा पहुँच: ग्रामीण और अर्ध-शहरी भारत में औपचारिक बीमा और पेंशन प्रणाली की पहुँच बढ़ाई गई है।

निष्कर्ष

  • जन सुरक्षा योजनाएँ भारत के विशाल असंगठित क्षेत्र के लिए समावेशी सामाजिक सुरक्षा जाल बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम हैं। 
  • जैसे-जैसे देश इन पहलों की एक दशक की यात्रा का जश्न मना रहा है, यह आवश्यक है कि अर्जित लाभों को मजबूत किया जाए, संचालन संबंधी कमियों को दूर किया जाए, और कवरेज को व्यापक बनाया जाए, ताकि प्रत्येक नागरिक जीवन की अनिश्चितताओं से बचाव के लिए एक बुनियादी सुरक्षा कवच प्राप्त कर सके।

Source: PIB

 

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