विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपाल की भूमिका

पाठ्यक्रम: GS2/राजव्यवस्था और शासन व्यवस्था

संदर्भ

  • हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु के राज्यपाल से कई विधेयकों को तीन वर्षों से अधिक समय तक लंबित रखने के उनके निर्णय पर सवाल उठाया।

परिचय

  • राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल विधायी प्रक्रिया में, विशेषकर राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में, महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  • राज्यपालों द्वारा अनुमोदन रोकने या विलंब करने में प्रयुक्त विवेकाधिकार कानूनी जाँच और राजनीतिक विवाद का विषय रहा है।

संवैधानिक प्रावधान

  • भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200: यह स्वीकृति प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को रेखांकित करता है।
    • जब कोई विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो उनके पास चार विकल्प होते हैं:
      • स्वीकृति प्रदान करना – राज्यपाल विधेयक को मंजूरी दे सकते हैं, जिससे वह कानून बन जाएगा।
      • स्वीकृति रोकना – राज्यपाल विधेयक को अस्वीकार कर सकते हैं, जिससे वह प्रभावी रूप से कानून बनने से रुक जाएगा।
      • विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजना – राज्यपाल सुझावों के साथ विधेयक को विधानमंडल को वापस भेज सकते हैं। हालाँकि, यदि विधानमंडल विधेयक को बिना किसी संशोधन के पुनः पारित कर देता है, तो राज्यपाल को उसे स्वीकृति देनी होगी।
      • विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रखना – यदि विधेयक संविधान के विपरीत है, उच्च न्यायालय की शक्तियों को प्रभावित करता है, या केंद्रीय कानूनों का खंडन करता है, तो राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के निर्णय के लिए आरक्षित रख सकते हैं।
  • अनुच्छेद 201: आरक्षित विधेयकों में राष्ट्रपति की भूमिका
    • यदि कोई विधेयक अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित है, तो राष्ट्रपति के पास दो विकल्प हैं:
      • स्वीकृति देना: विधेयक कानून बन जाता है।
      • स्वीकृति रोकना या प्रत्यक्ष पुनर्विचार: राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल को वापस भेज सकता है। यदि विधानमंडल विधेयक को पुनः पारित कर देता है तो राष्ट्रपति उसे स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है।

विवाद और हालिया घटनाक्रम

  • स्वीकृति में विलंब: हालांकि संविधान में राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक पर कार्रवाई करने के लिए कोई समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है, लेकिन इसमें यह अनिवार्य किया गया है कि ‘यथाशीघ्र’ कार्रवाई की जानी चाहिए।
    • अनिश्चितकालीन विलंब से संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न हो सकता है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर हो सकती है।
  • लंबे समय तक विलंब और ‘पॉकेट वीटो’ (विधेयक को वापस किए बिना सहमति रोक लेना) के उपयोग के उदाहरणों ने राज्यपाल की निष्पक्षता और संवैधानिक मानदंडों के पालन के बारे में चिंताएँ उत्पन्न कर दी हैं।
  • राजनीतिक विवाद: कुछ राज्य सरकारों ने राज्यपालों पर केंद्र सरकार के प्रभाव में कार्य करने और संघवाद के सिद्धांतों को कमजोर करने का आरोप लगाया है।
    • पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब जैसे राज्यों में शासन के लिए महत्त्वपूर्ण विधेयकों पर हस्ताक्षर करने से राज्यपाल के इनकार को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है।

उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियाँ/व्याख्याएँ

  • शमशेर सिंह वि. पंजाब राज्य (1974): राज्यपाल कुछ विशिष्ट मामलों को छोड़कर मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श पर कार्य करने के लिए बाध्य है।
  • नबाम रेबिया बनाम. उपसभापति (2016): राज्यपाल पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्य नहीं कर सकते या बिना वैध कारणों के निर्वाचित सरकार के निर्णयों को रद्द नहीं कर सकते।
  • रामेश्वर प्रसाद केस (2006): राज्यपाल का विवेक मनमाना नहीं होना चाहिए और संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए।

विवेकाधीन शक्तियाँ

  • किसी विधेयक को मंजूरी न देने या वापस लौटाने का राज्यपाल का विवेकाधिकार पूर्ण नहीं है।
  • सरकारिया आयोग (1987) ने इस बात पर भी बल दिया कि विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखना अपवाद होना चाहिए, न कि आदर्श।
    • यह सिफारिश की जाती है कि राष्ट्रपति को ऐसे विधेयकों पर छह माह के अंदर निर्णय लेना चाहिए तथा यदि अनुमोदन नहीं दिया जाता है तो कारण बताना चाहिए।

सुधार और आगे की राह

  • समयबद्ध निर्णय लेना: उच्चतम न्यायालय ने संकेत दिया है कि राज्यपालों को स्वीकृति में अनिश्चित काल तक विलंब नहीं करना चाहिए।
    • राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के साथ शीघ्र संवाद करना चाहिए तथा विधेयकों को मंजूरी न देने या राष्ट्रपति को भेजने के कारण बताने चाहिए।
  • विवेकाधीन शक्तियों पर स्पष्टीकरण: राज्यपाल की भूमिका की सीमाओं को परिभाषित करने के लिए एक स्पष्ट संवैधानिक या न्यायिक ढाँचे की आवश्यकता है।
    • विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपाल की कार्रवाई के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश स्थापित करने से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में सहायता मिल सकती है।
  • अधिक जवाबदेही: यदि राज्यपाल के कार्य राजनीति से प्रेरित प्रतीत होते हैं तो उनकी संसदीय या न्यायिक समीक्षा होनी चाहिए।
    • न्यायिक निगरानी को मजबूत करने से राज्यपाल की शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने तथा संवैधानिक सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करने में सहायता मिल सकती है।

Source: TH