फ़ोन टैपिंग और गोपनीयता का अधिकार

पाठ्यक्रम: GS2/राजव्यवस्था और शासन

संदर्भ 

  • मद्रास उच्च न्यायालय ने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5(2) के दायरे का विस्तार करने और केंद्र तथा राज्य सरकारों को अपराधों का पता लगाने के लिए गुप्त रूप से फोन टैपिंग करने की अनुमति देने से मना कर दिया।
    • उच्च न्यायालय ने माना कि ऐसे कानूनों का विस्तार करना न्यायपालिका का नहीं, बल्कि विधायिका का कार्य है।

फोन टैपिंग 

  • फोन टैपिंग का अर्थ है किसी तीसरे पक्ष द्वारा टेलीफोन वार्तालापों को इंटरसेप्ट करना, जो प्रायः सरकारी एजेंसियों द्वारा जानकारी एकत्र करने के लिए किया जाता है। 
  • यह निगरानी का एक रूप है और यदि इसका दुरुपयोग किया जाए तो यह व्यक्तिगत गोपनीयता और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है।

भारत में कानूनी ढांचा

  • भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 – धारा 5(2):
    • केंद्र या राज्य को दो आधारों पर संदेशों को इंटरसेप्ट करने की अनुमति देता है:
      • सार्वजनिक आपातकाल
      • सार्वजनिक सुरक्षा
    • इसके लिए लिखित रूप में कारण दर्ज करना और औपचारिक प्राधिकरण आवश्यक है।
    • एक समीक्षा समिति द्वारा इसकी समीक्षा अनिवार्य है (टेलीग्राफ नियमों और सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार)।
  • भारतीय टेलीग्राफ (प्रथम संशोधन) नियम, 1999:
    • PUCL निर्णय के अनुपालन में भारत सरकार ने नियम बनाए ताकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सुरक्षा उपायों को वैधानिक समर्थन मिल सके।
    • ये नियम इंटरसेप्शन की प्रक्रिया, प्राधिकरण, अवधि और समीक्षा तंत्र को नियंत्रित करते हैं।
  • सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 – धारा 69:
    • 2009 में इसी तरह के नियम बनाए गए जो इलेक्ट्रॉनिक संचार जैसे ईमेल, चैट और ऑनलाइन डेटा की इंटरसेप्शन को नियंत्रित करते हैं।
    • ये नियम PUCL निर्णय के सिद्धांतों को दोहराते हैं:
      • सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकरण
      • निर्धारित समय सीमा
      • उद्देश्य की स्पष्टता
      • समीक्षा समिति द्वारा निगरानी
  • PUCL बनाम भारत संघ (1996) में सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देश:
    • यह प्रथम प्रमुख निर्णय था जिसने फोन टैपिंग को गोपनीयता के अधिकार से जोड़ा।
    • सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित प्रक्रिया संबंधी सुरक्षा उपाय निर्धारित किए:
      • अनुमोदन: केवल गृह सचिव या संबंधित राज्य सरकार के गृह सचिव द्वारा।
      • आदेश की वैधता की समय सीमा: आदेश दो महीने के पश्चात अमान्य हो जाएगा, जब तक कि उसे नवीनीकृत न किया जाए।
      • अधिकतम अवधि: कोई भी आदेश छह महीने से अधिक समय तक प्रभावी नहीं रह सकता।
      • इंटरसेप्टेड सामग्री का विनाश: जैसे ही सामग्री की आवश्यकता समाप्त हो, उसे नष्ट करना अनिवार्य है।
      • आपात स्थिति में अधिकार का प्रत्यायोजन: आपात स्थिति में यह अधिकार गृह विभाग के संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के अधिकारी को सौंपा जा सकता है।
      • समीक्षा समिति का गठन और भूमिका:
        • केंद्र और राज्य स्तर पर समीक्षा समिति का गठन अनिवार्य।
        • समिति को सभी इंटरसेप्शन आदेशों की दो माह के अंदर समीक्षा करनी होती है।
        • यदि समिति पाती है कि आदेश धारा 5(2) के अनुसार नहीं था, तो वह उसे अमान्य घोषित कर सकती है और संपूर्ण इंटरसेप्टेड सामग्री को नष्ट करने का निर्देश दे सकती है।

क्या आप जानते हैं? 

  • के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017):
    • गोपनीयता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया।
    • संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में गोपनीयता को शामिल किया गया।
    • किसी भी उल्लंघन को तीन-स्तरीय परीक्षण पास करना आवश्यक है:
      • कानूनी वैधता (कानून द्वारा स्वीकृत)
      • आवश्यकता (वैध उद्देश्य के लिए)
      • अनुपातिकता (कम से कम प्रतिबंधात्मक साधन)

फोन टैपिंग से संबंधित चिंताएँ

  • मौलिक अधिकारों का उल्लंघन:
    • फोन टैपिंग सीधे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन करती है (पुट्टस्वामी निर्णय)।
  • कानूनी आधार अस्पष्ट और व्यापक:
    • “सार्वजनिक आपातकाल” और “सार्वजनिक सुरक्षा” जैसे शब्द स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं हैं, जिससे इनका दुरुपयोग संभव है।
  • प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की कमी:
    • PUCL दिशानिर्देश हैं, लेकिन उनका कार्यान्वयन असंगत है।
    • कई बार आदेश बिना किसी आपात स्थिति या सार्वजनिक हित के जारी किए जाते हैं।
  • डेटा संरक्षण कानून का अभाव:
    • भारत में एक व्यापक डेटा संरक्षण ढांचा नहीं है, हालांकि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 प्रस्तुत किया गया है।
    • निगरानी के लिए विशिष्ट सुरक्षा उपायों के अभाव में नागरिकों का डेटा और संचार असुरक्षित रहता है।
  • प्रौद्योगिकीय चुनौतियाँ:
    • तकनीकी प्रगति से बड़े पैमाने पर निगरानी आसान हो गई है।
    • इंटरसेप्शन बिना किसी निशान या ऑडिट ट्रेल के की जा सकती है।

उच्च न्यायालय के निर्णय का महत्व

  • कानून के शासन को सुदृढ़ करता है:
    • राज्य की निगरानी पर वैधानिक सीमाओं को बनाए रखता है।
  • गोपनीयता न्यायशास्त्र को सुदृढ़ करता है:
    • केवल जांच की सुविधा के लिए गोपनीयता का उल्लंघन नहीं किया जा सकता।
  • कार्यपालिका की शक्ति को सीमित करता है:
    • अपराध की जांच के नाम पर फोन टैपिंग प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकता है।
  • उदाहरण स्थापित करता है:
    • भविष्य में यदि प्रक्रिया या धारा 5(2) की शर्तों का उल्लंघन होता है, तो इंटरसेप्शन आदेशों को चुनौती दी जा सकती है।

निष्कर्ष 

  • PUCL बनाम भारत संघ मामला एक ऐतिहासिक निर्णय है जिसने टेलीफोन गोपनीयता को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी। 
  • इसने फोन टैपिंग पर सख्त प्रक्रिया संबंधी सुरक्षा उपाय लागू किए ताकि दुरुपयोग और मनमानी निगरानी को रोका जा सके। 
  • यह निर्णय भारत में गोपनीयता न्यायशास्त्र की आधारशिला बना हुआ है और इसने पारदर्शिता, जवाबदेही एवं सरकार की सीमित दखलअंदाजी सुनिश्चित करने वाले वैधानिक नियमों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया।

Source: TH

 

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