पाठ्यक्रम: GS3/ अर्थव्यवस्था
संदर्भ
- बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) ने प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और भारत के विशाल जलमार्ग नेटवर्क के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) द्वारा तैयार नए नियम प्रस्तुत किए हैं।
विनियमनों की मुख्य विशेषताएँ
- राष्ट्रीय जलमार्ग (जेट्टी/टर्मिनलों का निर्माण) विनियम, 2025 अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनलों के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने का प्रयास करते हैं।
- अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल को विकसित या संचालित करने की इच्छा रखने वाली निजी कंपनियों सहित किसी भी इकाई को IWAI से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NoC) प्राप्त करना होगा।
- नियमों में स्थायी और अस्थायी प्रतिष्ठानों सहित मौजूदा और नए टर्मिनल दोनों शामिल हैं।
- स्थायी टर्मिनलों को डेवलपर द्वारा उनके जीवनकाल के लिए संचालित किया जा सकता है।
- अस्थायी टर्मिनलों को प्रारंभ में विस्तार के विकल्प के साथ पाँच वर्ष की अवधि दी जाएगी।
- डेवलपर्स और ऑपरेटर टर्मिनल के तकनीकी डिजाइन और निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह उनकी व्यावसायिक योजनाओं के साथ संरेखित हो और पर्याप्त पहुँच प्रदान करे।
भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) – IWAI, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 के अंतर्गत 1986 में गठित एक स्वायत्त संगठन है। – IWAI मुख्य रूप से उन जलमार्गों के विकास, रखरखाव और विनियमन के लिए जिम्मेदार है जिन्हें राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के तहत राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। – IWAI का मुख्यालय नोएडा में स्थित है। |
अंतर्देशीय जलमार्ग का महत्त्व
- रसद लागत में कमी: भारत में रसद लागत सकल घरेलू उत्पाद का 14% है, जो वैश्विक औसत 8-10% से काफी अधिक है।
- भीड़भाड़ कम करना: अंतर्देशीय जलमार्गों को बढ़ावा देने से भीड़भाड़ कम करने और इन महत्त्वपूर्ण परिवहन नेटवर्क पर भार कम करने में सहायता मिलेगी।
- पर्यावरण के अनुकूल परिवहन: ईंधन की खपत और उत्सर्जन में कमी भारत की सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) और इसके जलवायु कार्रवाई लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
- आर्थिक लाभ: अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से माल की आवाजाही बढ़ने से व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा, विशेषकर राष्ट्रीय जलमार्गों से लगे क्षेत्रों में।
- विगत दशक में राष्ट्रीय जलमार्गों पर माल की आवाजाही में वृद्धि हुई है, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 18 मिलियन टन से बढ़कर 133 मिलियन टन हो गई है।
सरकारी पहल
- जलवाहक योजना: यह योजना 300 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से माल परिवहन के लिए कार्गो मालिकों को प्रत्यक्ष प्रोत्साहन प्रदान करती है।
- कार्गो परिवहन के दौरान किए गए कुल परिचालन व्यय का 35% तक प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है।
- जल मार्ग विकास परियोजना (JMVP): आधुनिक बुनियादी ढाँचे और टर्मिनलों के साथ NW-1 का विकास करना।
- सागरमाला परियोजना: तटीय शिपिंग और बंदरगाहों के साथ अंतर्देशीय जलमार्गों का एकीकरण।
- फ्रेट विलेज डेवलपमेंट: मल्टीमॉडल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख जलमार्गों के पास लॉजिस्टिक हब स्थापित करना।
निष्कर्ष
- राष्ट्रीय जलमार्ग (जेट्टी/टर्मिनलों का निर्माण) विनियम, 2025 निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने, रसद लागत को कम करने और पर्यावरण के अनुकूल कार्गो परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- डिजिटलीकरण और नीतिगत समर्थन में वृद्धि के साथ, ये विनियम भारत के जलमार्ग बुनियादी ढाँचे में सुधार करने के लिए तैयार हैं, जिससे यह परिवहन का अधिक व्यवहार्य और प्रतिस्पर्धी तरीका बन जाएगा।
Source: AIR
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