पाठ्यक्रम :GS2/शासन
समाचार में
- भारत के उच्चतम न्यायालय ने बहुमत (4:1) निर्णय में कहा कि न्यायालयों को मध्यस्थता निर्णयों (Arbitral Awards) में संशोधन करने की सीमित शक्ति प्राप्त है, जैसा कि 1996 के मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 34 में उल्लिखित है।
पृष्ठभूमि
- यह निर्णय फरवरी 2024 में तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा संदर्भित कानूनी प्रश्न के जवाब में आया, जिसमें न्यायालयों द्वारा मध्यस्थता पुरस्कारों में संशोधन करने की क्षमता को स्पष्ट करने की आवश्यकता थी।
मध्यस्थता (Arbitration)
- यह विवाद समाधान का एक वैकल्पिक तरीका है, जिसे 1996 के कानून के तहत लागू किया गया है।
- इसका उद्देश्य न्यायालयों की भूमिका को सीमित करना है, जिससे वे मध्यस्थता न्यायाधिकरणों (Arbitral Tribunals) के निर्णयों में कम हस्तक्षेप कर सकें।
निर्णय के प्रमुख बिंदु
- संशोधन की सीमित शक्तियाँ:
- अदालतें अवैध हिस्सों को हटाने या टाइपो, गणना और लिपिकीय त्रुटियों को सुधारने के लिए मध्यस्थता निर्णयों को संशोधित कर सकती हैं।
- आवश्यकतानुसार, पुरस्कार के बाद ब्याज दर को समायोजित किया जा सकता है।
- न्यायिक हस्तक्षेप के सीमित आधार:
- 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत न्यायिक हस्तक्षेप केवल नियत सीमाओं तक सीमित है, जैसे सार्वजनिक नीति या धोखाधड़ी।
- अदालतें तथ्यात्मक त्रुटियों को सुधार नहीं सकतीं, खर्चों पर पुनर्विचार नहीं कर सकतीं, या मध्यस्थता पुरस्कार के गुण-दोष की समीक्षा नहीं कर सकतीं।
- अनुच्छेद 142 की शक्तियाँ:
- उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 142 के तहत अपने निहित अधिकारों (Inherent Powers) का उपयोग कर सकता है ताकि मध्यस्थता निर्णयों से जुड़े मामलों में पूर्ण न्याय सुनिश्चित किया जा सके।
- हालाँकि, इस शक्ति का सावधानीपूर्वक और 1996 के मध्यस्थता अधिनियम के सिद्धांतों के अनुसार प्रयोग किया जाना चाहिए।
क्या आप जानते हैं? – मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 34 न्यायालय को सार्वजनिक नीति के उल्लंघन, मौलिक कानूनी सिद्धांतों, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार या नैतिक अन्याय जैसे विशिष्ट आधारों पर मध्यस्थता निर्णय को रद्द करने की अनुमति देती है। – धारा 37 उन परिस्थितियों से संबंधित है, जिनमें मध्यस्थता विवाद में आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है। – हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने बहुमत के फैसले में उल्लेख किया कि उसने लंबी मुकदमेबाजी से बचने और न्याय सुनिश्चित करने के लिए अतीत में कभी-कभी मध्यस्थता निर्णयों को संशोधित किया था, भले ही धारा 34 के तहत इस तरह के संशोधन का स्पष्ट रूप से प्रावधान नहीं किया गया है। |
मतभेद
- न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने तर्क दिया कि जब तक कानून द्वारा विशेष रूप से अनुमति न दी जाए, तब तक मध्यस्थ निर्णयों को संशोधित नहीं किया जा सकता।
- धारा 34 केवल पुरस्कारों को रद्द करने की अनुमति देती है, उन्हें संशोधित करने की नहीं।
- असहमति केंद्र के दृष्टिकोण को दर्शाती है, जिसने इस बात पर बल दिया कि संशोधित करने की शक्ति वैधानिक रूप से प्रदान की जानी चाहिए।
- वकीलों ने तर्क दिया कि अदालतों को मध्यस्थ पुरस्कारों को संशोधित करने की अनुमति देने से उन्हें अदालती आदेशों से बदला जा सकता है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय निहितार्थ हो सकते हैं।
- मध्यस्थ पुरस्कारों को संशोधित करने से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के तहत उन्हें लागू करने में समस्याएँ हो सकती हैं।
Source :TH
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