कर्नाटक में असाध्य बीमारी से पीड़ित लोगों को सम्मानजनक मृत्यु की अनुमति

पाठ्यक्रम: GS2/ शासन व्यवस्था, GS4/नैतिकता

समाचार में

  • एक ऐतिहासिक कदम के अंतर्गत, कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय को लागू करने का आदेश जारी किया, जिसमें असाध्य रूप से बीमार मरीजों को सम्मान के साथ मरने की अनुमति दी गई थी।
    • केरल के बाद कर्नाटक यह निर्देश लागू करने वाला दूसरा राज्य है।
    • इच्छामृत्यु एक दर्दनाक, लाइलाज बीमारी या विकार के कारण उत्पन्न पीड़ा से राहत दिलाने के लिए किसी व्यक्ति के जीवन को समाप्त करने का जानबूझकर किया गया कार्य है।

निष्क्रिय इच्छामृत्यु पर उच्चतम न्यायालय के निर्देश

  • कानूनी मान्यता (2018 और 2023 के निर्णय): उच्चतम न्यायालय ने 2018 में संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सम्मान के साथ मरने के अधिकार को मान्यता देते हुए निष्क्रिय इच्छामृत्यु को वैध बनाया।
    • वर्ष 2023 में, न्यायालय ने जीवन रक्षक प्रणाली हटाने की प्रक्रिया को सरल बनाया, तथा एक संरचित और नैतिक दृष्टिकोण सुनिश्चित किया।
  • निष्क्रिय इच्छामृत्यु की शर्तें: यह उन असाध्य रोगियों पर लागू होती है जिनके ठीक होने की कोई संभावना नहीं है।
    • यह अनुमति तब दी जाती है जब रोगी लगातार निष्क्रिय अवस्था में हो या किसी लाइलाज बीमारी से लंबे समय से पीड़ित हो।
  • अग्रिम चिकित्सा निर्देश (AMD) या ‘लिविंग विल’: कोई भी सक्षम वयस्क व्यक्ति निर्णय लेने की क्षमता खो देने की स्थिति में अपनी चिकित्सा उपचार प्राथमिकताओं को निर्दिष्ट करते हुए AMD बना सकता है।
    • AMD रोगी की ओर से निर्णय लेने के लिए दो प्रतिनिधियों को नामित कर सकता है।
  • जीवन रक्षक प्रणाली हटाने के लिए अनुमोदन प्रक्रिया: अस्पतालों को प्राथमिक और द्वितीयक चिकित्सा बोर्ड (प्रत्येक में तीन वरिष्ठ डॉक्टर) स्थापित करने होंगे।
    • इस निर्णय में जिला स्वास्थ्य अधिकारी को सम्मिलित किया जाना चाहिए।
    • अंतिम निर्णय के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (JMFC) की मंजूरी और उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को रिपोर्ट करना आवश्यक है।

निष्क्रिय इच्छामृत्यु क्या है?

  • इसमें जीवन रक्षक उपचार (LST) को रोक दिया जाता है या वापस ले लिया जाता है, जिससे गंभीर रूप से बीमार रोगी को स्वाभाविक रूप से मरने दिया जाता है।
  • भारत में सख्त चिकित्सा और कानूनी प्रक्रियाओं के अंतर्गत कानूनी (2018 और 2023 में उच्चतम न्यायलय के निर्णयों के अनुसार)।
    • स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) ने “असाध्य रूप से बीमार मरीजों में जीवन रक्षक प्रणाली हटाने के लिए दिशानिर्देश” शीर्षक से मसौदा दिशानिर्देश जारी किए हैं।

इच्छामृत्यु के नैतिक विचार

  • स्वायत्तता और मरने का अधिकार:
    • इच्छामृत्यु के समर्थक: तर्क देते हैं कि व्यक्तियों को यह चुनने का अधिकार है कि वे कैसे जियें और कैसे मरें। एक सक्षम व्यक्ति को अपने जीवन से संबंधित निर्णय लेने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिसमें इच्छामृत्यु का विकल्प चुनना भी शामिल है।
    • इच्छामृत्यु का विरोध: विरोधियों का मानना ​​है कि इच्छामृत्यु की अनुमति देने से जीवन का आंतरिक मूल्य कम हो जाता है और यह इस बात के निर्धारण में एक खतरनाक मिसाल कायम कर सकता है कि जीवन कब जीने लायक है।
  • परोपकार और करुणा:
    • समर्थक: चिकित्सक पीड़ा कम करने की शपथ लेते हैं। असहनीय पीड़ा से ग्रस्त असाध्य रोगियों के लिए इच्छामृत्यु एक दयालु कार्य हो सकता है जो राहत प्रदान करता है।
    • विरोधी: विरोधियों का तर्क है कि रोगी के जीवन को समाप्त करने के बजाय उपशामक देखभाल और दर्द प्रबंधन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
  • फिसलन ढलान तर्क:
    • समर्थक: कुछ लोगों का मानना ​​है कि दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त दिशा-निर्देशों के साथ इच्छामृत्यु को विनियमित किया जा सकता है।
    • विरोध: अन्य लोगों का तर्क है कि इच्छामृत्यु को वैध बनाने से अनैच्छिक इच्छामृत्यु हो सकती है या कमजोर व्यक्तियों (बुजुर्ग, विकलांग) पर परिवार या समाज पर भार कम करने के लिए अपना जीवन समाप्त करने का दबाव पड़ सकता है।
  • जीवन की पवित्रता बनाम. जीवन स्तर:
    • जीवन की पवित्रता: कई धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोण यह तर्क देते हैं कि जीवन पवित्र है और इसे, चाहे कितना भी कष्ट क्यों न हो, नहीं छीना जाना चाहिए।
    • जीवन की गुणवत्ता: अन्य लोगों का मानना ​​है कि जब किसी व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता अपरिवर्तनीय रूप से कम हो जाती है, तो इच्छामृत्यु एक मानवीय विकल्प है।
  • कानूनी और सामाजिक निहितार्थ:
    • वैधीकरण के मुद्दे: नीदरलैंड, बेल्जियम और कनाडा जैसे देश सख्त शर्तों के अंतर्गत इच्छामृत्यु की अनुमति देते हैं, लेकिन विश्व भर में इसे वैध बनाना विवादास्पद बना हुआ है।
    • संभावित दुरुपयोग: ऐसी चिंताएं हैं कि इच्छामृत्यु कानूनों का दुरुपयोग हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप बिना सहमति के मृत्यु हो सकती हैं या स्वास्थ्य सेवा में सुधार के स्थान पर इच्छामृत्यु को प्राथमिकता दी जा सकती है।

Source: TOI